निवास प्रमाणपत्र वह दस्तावेज है, जिसे यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाणपत्र पाने वाला व्यक्ति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निवासी है ,जिसके द्वारा यह जारी किया जा रहा है ।
निवास प्रमाणपत्र का अधिकार :-
निवास स्थान प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-
* निवास प्रमाणपत्र के लिए निर्धारित आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं ।
* इसके अलावा निवास प्रमाणपत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट /तहसीलदार का कार्यलाय /राजस्व विभाग /जिला कलेक्टर का कार्यालय या अन्य प्राधिकारी के पास उपलब्ध होते हैं।
* निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए लगातार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लगातार निवास करने का प्रमाण देना पड़ेगा ।
* आपको अपनी पहचान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज, आवश्यकता प्रभारी के अधिकारी के द्वारा फॉर्म को अनुप्रमाणीकरण , स्कूल प्रमाणपत्र और तहसील की पूछताछ रिपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है ।
* निवास प्रमाणपत्र केवल एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं ।
* एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक अपराध है ।