इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर,
प्रयागराज

हाईकोर्ट से सपा सांसद आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को
बड़ा झटका,

ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 70हेक्टेयर भूमि को राज्य में निहित करने के मामले में दाखिल विशेष अपील खारिज,

कोर्ट ने कहा भू-राजस्व अधिनियम के तहत की गई विधिक कार्यवाही,

इसके खिलाफ याचिका पर पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील पोषणीय नहीं है,

ट्रस्ट की तरफ से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी विशेष अपील,

जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदने की शर्त पर अनुमन्य की गई,

एससी,एसटी,गांव सभा व शत्रु संपत्ति बिना प्राधिकारी की अनुमति के खरीद ली गई,

जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना और एकल पीठ ने आदेश दिया,

12.5 एकड़ के अलावा शेष जमीन राज्य में निहित होगी,

ए डी एम ने भूमि राज्य में निहित करने का आदेश दिया है जिसे चुनौती दी गई है,

जस्टिस एस डी सिंह और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने दिया आदेश।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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