टाउन एरिया दोस्तपुर, तहसील कादीपुर के अन्तर्गत अवस्थित सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों का साप्ताहिक बन्दी का नया आदेश जारी।

सुलतानपुर 17 फरवरी/ उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (यू0पी0एक्ट) की धारा-08 (2) एवं सहपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम-06 और श्रम अनुभाग के अधिसूचना सं0-6770 (वी) 36-3-701 लखनऊ 06 जनवरी, 1978 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता द्वारा टाउन एरिया दोस्तपुर तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर के अन्तर्गत अवस्थित सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों का ‘‘साप्ताहिक बन्दी‘‘ का दिन वर्ष-2022 के लिये ‘‘मंगलवार‘‘ रहेगा।
उन्होंने बताया कि यदि वर्ष-2022 के किसी माह की पहली, दूसरी व तीसरी तारीख को ‘‘सार्वजनिक बन्दी‘‘ का दिन पड़ता है, तो इस तिथि को टाउन एरिया दोस्तपुर तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर में अवस्थित सभी उ0प्र0 खाद्यान्न वितरण के आदेश 1996 के अधीन नियुक्त प्राधिकृत फुटकर वितरकों द्वारा चलायी जाने वाले सभी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली रहेंगी, किन्तु उसकी एवज में ‘‘सार्वजनिक बन्दी‘‘ के दिन से 07 दिन के भीतर पड़ने वाले दिन ‘‘सोमवार‘‘ को बन्द रखी जायेगी। यह आदेश 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक यदि कोई तत्सम्बन्धी आदेश नहीं दिया जाता है, तो लागू रहेगा।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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