पहले राशन कार्ड सरेंडर कर दिए अब शासन की ओर से यह आदेश भ्रामक बताने पर राशन कार्ड बहाली के लिए लगा रहे ऑफिस चक्कर

पात्रता की शर्तों और रिकवरी के आदेश से डरकर शहर और देहात क्षेत्र के काफी लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए थे। शासन की ओर से यह आदेश भ्रामक बताने पर अब सरेंडर किए गए राशन कार्ड को बहाल कराने के लिए लोग चक्कर लगाने लगे हैं। हालांकि अभी तक सरेंडर किए गए राशन कार्ड में से कोई भी निरस्त नहीं हुआ है।करीब एक माह पूर्व प्रदेश भर में सरकारी सिस्टम ने राशन कार्ड की पात्रता का एक कथित शासनादेश प्रचारित किया था, जिसके मुताबिक पात्रता की कई नई शर्ते लागू की गई थीं। इनके आधार पर पात्रता सूची में न आने वालों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया था। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि राशन कार्ड सरेंडर न करने पर उनसे लिए गए राशन की बाजार दाम से भी अधिक पर रिकवरी की जाएगी। इसके बाद करीब साढ़े छह हजार लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए थे। इसके बाद शासन ने साफ किया कि पात्रता की कोई नई शर्ते लागू नहीं की गई हैं तो राशन कार्ड सरेंडर करने वाले लोग सकते में आ गए और अब सरेंडर कार्ड को वापस लेने की जुगत में लगे हैं। विभाग की ओर से राशन कार्ड जमा तो किए गए, लेकिन अभी तक किसी का राशन कार्ड निरस्त नहीं किया गया है।

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नगरीय क्षेत्र में पात्रता के मानक

– परिवार आयकरदाता न हो

– परिवार में चार पहिया वाहन व घर में एसी न हो

– स्व अर्जित सौ वर्ग मीटर से अधिक बड़ा मकान न हो

– परिवार के पास 80 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट व्यावसायिक एरिया न हो

– परिवार के सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो।https://s.adx.opera.com/pagead?pk=s4160986562048&w=0&h=0&fpil=0&cc=IN&conn=UNKNOWN&dt=PHONE&lc=hi&opr=&ost=ANDROID&osv=11&pkg=res-h5.dailyadvent.com&tk=719778e3c23313ac2ee3758c950e5a0c&ts=1654011445&uc=true&uid=5630e275-ec0f-4983-bb96-e5669b361b9a&bl=hi&cst=UTF-8&debug=false&rf=&sch=2842&scl=0&sct=0&scw=393&title=&tz=GMT%2B0530&url=https%3A%2F%2Fres-h5.dailyadvent.com%2Flite%2Fdetail&vph=776&vpw=393&vr=res-h5.dailyadvent.com&ct=BIG_CARD&ct=DISPLAY_HTML_180x150&ct=DISPLAY_HTML_250x250&ct=DISPLAY_HTML_300x100&ct=DISPLAY_HTML_300x250&ct=DISPLAY_HTML_300x50&ct=DISPLAY_HTML_300x600&ct=DISPLAY_HTML_320x100&ct=DISPLAY_HTML_320x140&ct=DISPLAY_HTML_320x480&ct=DISPLAY_HTML_320x50&ct=DISPLAY_HTML_336x280&ct=DISPLAY_HTML_360x375&ct=DISPLAY_HTML_468x60&ct=DISPLAY_HTML_728x90&ct=DISPLAY_HTML_970x90&ct=NATIVE_BANNER_2x1&ct=NATIVE_BANNER_3x1&ct=NATIVE_BANNER_4x1&ct=NATIVE_BANNER_5x1&ct=NATIVE_BANNER_6x1&ct=NATIVE_BANNER_6x5&ct=NATIVE_SMALL_BANNER&ct=JS_TAG&ct=JS_TAG_LIST&ct=SMALL_CARD&ct=VIDEO_16x9&ct=VIDEO_9x16&ct=VAST_3_URL&ct=VAST_3_XML&pubcid=cc293370-aeab-4dcb-b2cb-a8395c1666c9

– परिवार पर एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हो।

ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता के मानक

– आयकरदाता न हो

– परिवार में चार पहिया वाहन व हार्वेस्टर न हो

– एसी व पांच केवीए या उससे अधिक बड़ा जनरेटर न हो

– किसी परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक भूमि न हो

– परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो

– परिवार पर एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस न हो।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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