भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा दुष्कर्म का केस, हाई कोर्ट ने कहा- 3 माह में पूरी करनी होगी जांच
दिल्ली.भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किले बढ़नी वाली है. हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राहत प्रदान करने से इन्कार कर दिया.दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी. निचली अदालत ने कहा था कि अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था. महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है.
पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.