मिशन विजय न्यूज लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत कृषि भूमि में घर बनवाने, नक्शा पास कराने या मकान के लिए कर्ज लेने पर हर महीने अब तहसील को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
लखनऊ. लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत कृषि भूमि में घर बनवाने, नक्शा पास कराने या मकान के लिए कर्ज लेने पर हर महीने अब तहसील को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बल्कि तहसील के एसडीएम को 45 दिन के भीतर ही कृषि भूमि के उपयोग पर होने वाले परिवर्तन को लेकर निर्णय लेना होगा। सरकार ने इसके लिए राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में भू उपयोग परिवर्तन के हज़ारों मामले लम्बित है। ऐसे सभी आवेदनो का 45 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। बड़ी संख्या में निवेशक औद्योगिक इकाइयों के लिए किसानों से सीधे भूमि लेने का प्रयास कर रहे हैं। तय समय सीमा में भू-उपयोग परिवर्तन से निजी प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। ज़मीनी स्तर पर रोज़गार की गति को तेज करने व कारोबार करने के लिए लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं।