इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को व्यवसाय चलाने वाले वकील के खिलाफ जाँच के दिए आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को व्यवसाय चलाने वाले वकील के खिलाफ जाँच के दिए आदेश- वकील ने व्यवसाय में धोखाधड़ी के लिए लिखाई थी FIR इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ यूपी बार कौंसिल को जांच का निर्देश दिया, जो पुलिस को अपनी कंपनी के खाते से पैसे के नुकसान की FIR करने के बाद एक व्यवसाय चलाने वाला पाया गया था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मामले की जांच करने और वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसने प्राथमिकी में खुलासा किया कि वह ‘मैसर्स अयुर्हर्ब्स रेमेडीज इंडिया’ का मालिक था। अदालत वकील के व्यवसाय खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील के अनुरोध पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की गई थी, जिसने दावा किया था कि किसी ने उसकी प्रोपराइटरशिप फर्म के चालू खाते से धोखाधड़ी से ₹500 और ₹15,000 निकाल लिए थे।