किसी भी व्यवसाय या नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु प्रक्रियाओं के बच्चों का नियोजन पूर्णतः निषेध

सुलतानपुर 02 मई/ जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु प्रक्रियाओं के बच्चों का नियोजन पूर्णतः निषेध होने के साथ-साथ कुछ खतरनाक व्यवसायों एवं में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरो का भी नियोजन प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में हो रहे नगर निकाय / नगर पालिका परिषद सामान्य निर्वाचन -2023 में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों और निर्दल प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार में नाबालिग छोटे बच्चों से पर्चे बटवाने, पोस्टर चिपकाने, बैनर टांगने और रैलियों में हिस्सा लेने की पर्याप्त सम्भावना है, जो बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिo, 1986 यथा संशोधित 2016 के नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है।

उन्होंने सभी को निर्देशित किया है कि चुनाव प्रचार-प्रसार में लगाये गये बच्चों के निर्वाचन सम्बन्धी सभी गतविधियों में तत्काल प्रभाव से रोकने एवं बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिo, 1986 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए भारत निर्वाचन आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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