राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2024 के सापेक्ष आबटित खाद्यान्न का वितरण 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक
जिला पूर्ति अधिकारी सुल्तानपुर जीवेश कुमार मौर्य ने अवगत कराया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारको में निःशुल्क गेहूँ व चावल का वितरण दिनांक
10.01.2024 से 25.01.2024 के मध्य होगा, जिसके अन्तर्गत अन्त्योदय राशन कार्ड धारको को 14 किग्रा0 गेहूँ
व 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा० निःशुल्क) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट निःशुल्क) दर से
खाद्यान्न वितरण होगा। निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.01.2024 है, जिस दिन
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओ को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल
पत्रांक 27 जि०पू०अ० / निःशुल्क वितरण/01 ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से नियमानुसार वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त के कम में जनपद के समस्त उचित दर विकेताओ को निर्देशित किया जाता है कि
उक्त वितरण तिथियों में शासन की मंशा के अनुरुप नोडल / पर्यवेक्षक अधिकारियो की उपस्थिति में उचित दर दुकान से सम्बद्ध समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारको को निर्धारित अनुमन्य मात्रा में गेहूँ व चावल का निःशुल्क वितरण नियमानुसार करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियो/पूर्ति निरीक्षको को निर्देशित किया जाता है कि वितरण तिथियो में निरन्तर भ्रमणशील रहकर निःशुल्क वितरण पर सतत् निगरानी रखेगें। वितरण में अनियमितता प्रकाशित होने पर सम्बन्धित विकेता के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी कराना सुनिश्चित करायेगें।