जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस नीलाम कर दी जाएगी सैलरी.. बस्ती में 27 साल बाद टीचर को मिला न्याय, हैरान कर देगा भ्रष्ट सरकारी सिस्टम का ये मामला
बस्ती. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शिक्षक के लंबे समय से बकाया वेतन भुगतान न होने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय की 0.0612 हेक्टेयर जमीन को नीलाम करने का आदेश जारी किया है. सरकारी टीचर चंद्रशेखर सिंह को यह इंसाफ 27 साल बाद मिला। चंद्रशेखर सिंह ने 1998 में कोर्ट में याचिका दायर की थी.सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनल मिश्रा ने डीआईओएस कार्यालय की जमीन को नीलम कर शिक्षक को 14.38 लाख रुपये बकाया वेतन देने का आदेश दिया. कोर्ट ने नीलामी की तारीख 4 अक्टूबर तय की है. बता दें कि अदालत के आदेश के तहत डीआईओएस कार्यालय की 0.0612 हेक्टेयर जमीन पहले ही कुर्क कर ली गई है. अब इस जमीन को नीलाम करके 14.38 लाख रुपये की राशि वसूलने की योजना है. कुर्की की कार्रवाई के बाद से स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी सरकारी कार्यालय की संपत्ति बकाया भुगतान के लिए नीलाम होने की कगार पर पहुंची है.2025 कोर्ट के आदेश की अवमाननाकोर्ट के आदेश के बावजूद चंद्रशेखर सिंह को वेतन का भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद चंद्रशेखर मई 2005 में फिर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में 2006 में कोर्ट ने DIOS का खाता सीज कर दिया। इसके बाद DIOS की तरफ से फैसले को जिला जज की अदालत में चुनौती दी गई. लेकिन याचिका ख़ारिज हो गयी. इसके बाद DIOS की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई लेकिन वहां से भी रहत नहीं। इसके बाद 26 अप्रैल 2025 को सिविल जज जूनियर सोनल कुमार मिश्रा ने DIOS ऑफिस की जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्की के आदेश के बाद 1 अगस्त को नीलामी का आदेश हुआ. अब चार अक्टूबर को नीलामी की प्रक्रिया पूरी होगी।