अब मिलेगा ई- स्टाम्प अंकित मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर होगी कठोर कार्यवाही सहायक महानिरीक्षक निबंधन पंकज कुमार सिंह
सहायक महानिरीक्षक निबंधन पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत स्टांप एवं निबंधन विभाग की ओर से आमजन की सुविधा के लिए अब ₹10 से लेकर करोड़ों रुपए की धनराशि तक का स्टांप शुल्क मात्र एक पेपर पर प्राप्त किया जा सकता है जिसमें पक्षकारों को आपने अभिलेखों की सुरक्षा में अधिक आसानी होगी नई व्यवस्था से ही स्टांप वेंडरों को भी लाभ मिलेगा वेंडरों को ढेरों स्टाम्प पेपर संभालने से छुटकारा मिलेगा जनपद में कार्यरत समस्त स्टाम्प विक्रेताओं को (ए.सी.सी) प्राधिकृत संग्रह केंद्र बनाया गया है और आगे भी बनाया जा रहा है जन सामान्य द्वारा बैंकों, एन बी. एफ. सी. संस्थाओं द्वारा ₹100 और ₹100 से कम धनराशि स्टांप पेपरों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में बैंक, सामान्य अनुबंध,एवं शपथ पत्र हेतु किया जाता है जिस के संबंध में जन सामान्य को सरलता पूर्वक ₹100 से ₹100 से कम धनराशि के ई स्टाम्प प्रमाण पत्र में उल्लेखित स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्रदर्शित करने मूल्य पर उपलब्ध है जनपद के समस्त तहसीलों के अधिकृत संग्रह केंद्रों पर ₹100 से ₹100 से नीचे की सरलता से उपलब्ध है ₹500 तक के ई -स्टाम्प कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोड कर प्रिंट आउट निकाल सकता है इस संबंध में आदेश महानिरीक्षक निबंधन द्वारा जारी किए जा चुके हैं नोटरी के लिए स्टांप स्टांप अधिनियम अनुसूची 1 खा-42 के अंतर्गत ए.सी.सी द्वारा जारी किया जा सकता है ₹10 का स्टाम्प सभी ए सीसी केंद्रों पर उपलब्ध है जनपद में यदि कोई भी स्टाम्प वेंडर अंकित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करेगा और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी