शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला केवल इन शिक्षकों

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET)अनिवार्यता वाले मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट सभी स्कूलों पर लागू होगा केवल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों में टीईटी से छूट मिलेगी यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजुम इषात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में दिया गया है हम आपको बता दें इससे पहले 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था जिसमें देश भर के ऐसे शिक्षक जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे उन सभी के लिए टीईटी अनिवार्य की गई थी इसी मामले में एक और याचिका की सुनवाई की गई है जिसमें शिक्षकों के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर आदेश जारी किया है।

याचिका खारिज सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और और जिन्होंने दशकों से पढ़ाया है उन सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 1 सितंबर को दिए गए आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह आदेश सभी शिक्षकों पर लागू होता है और इस मामले में अन्य कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा सभी शिक्षकों के लिए 2 साल के अंदर TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ऐसे सभी शिक्षक जो 2 साल के अंदर टीईटी पास नहीं कर सकते उन्हें नौकरी से बाहर किया जाएगा।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.