उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं हैं संचालित -सुषमा वर्मा
सुलतानपुर 16 जून/ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुल्तानपुर सुषमा वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 सुलतानपुर द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रूपये से कम है, उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र 02 फोटो तथा तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। निगम द्वारा संचालित योजनायें यथा- *पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार/स्वत: रोजगार योजना* अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/ व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीकृत बैंको के माध्यम से रूपये 15 लाख तक की परियोजनायें बैंको के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है, जिसमें रूपये 10000/-(दस हजार) अनुदान के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि *नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना* के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवासरत ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनके पास 13.30 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है, उन्हें दुकान निर्माण हेतु 02 किश्तों में रुपया (58500 एवं 19500) कुल 78000/-( कुल अठहत्तर हजार रूपया) वित्त पोषित्त कर दुकान निर्माण हेतु दिया जाता है, जिसमें रूपया 10000/- अनुदान एवं रूपया 68000/- व्याज मुक्त होता है, जिसकी अदायगी 120 मासिक किश्तों में करनी होती है। स्वयं की भूमि ( जमीन का नजरी नक्शा) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि *लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना* अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो लाण्ड्री कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको इस योजना के अन्तर्गत रू० 216000/-(रू0 दो लाख सोलह हजार) एवं रू0 100000/-(एक लाख) देय है जिसमें रु0 10000/- अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज की दी जाती है, जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किश्तों में देय होती है, उक्त योजना में एक गारन्टर की गारन्टी ली जाती है। *टेलरिंग शॉप योजना* के अंतर्गत अनुसूचित के बेरोजगार बीपीएल श्रेणी के युवक / युवतियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु टेलरिंग शॉप योजन संचालित की जा रही है, जिसकी परियोजना लागत रु0 20000/-(बीस हजार) है, उक्त योजना के अन्तर्गत रु0 10000/-(दस हजार) अनुदान एवं रु0 10000 /-(दस हजार) बिना ब्याज दी जाती है, जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जाती है।