सुलतानपुर शहर स्थित हमीद मार्केट की दुकान कुर्क करने का आदेश
सुलतानपुर। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जद में आई शहर की बहुचर्चित हमीद मार्केट की दुकान नंबर दो को कुर्क करने का आदेश उप जिलाधिकारी की कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने नगर कोतवाल को दुकान को कुर्क कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
शहर के व्यस्ततम इलाके पंचरास्ते के बगल स्थित हमीद मार्केट का निर्माण अवैध पाये जाने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। खैराबाद मोहल्ले में स्थित हमीद मार्केट में 40 दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण व संचालन का मामला सामने आया था। इसी मार्केट के दुकानदार रहे जहीर अहमद पुत्र मकबूल अहमद ने अवैध तरीके से दुकान खाली कराने और लाखों के सामान लूट लेने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। जिसके बाद अब्दुल हमीद और कई अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में उन्होंने एसडीएम सीपी पाठक की कोर्ट में याचिका दाखिल कर दुकान को कुर्क कर सुपुर्दगी में लेने की मांग की थी। कोर्ट ने नगर कोतवाल को दुकान कुर्क करने और उसकी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/ उप जिलाधिकारी सदर ने 4 अप्रैल 2016 को हमीद मार्केट के आंशिक अवैध निर्माण को धराशाई करने का आदेश भी पारित किया था लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी।