अपात्रता मानकों में आ चुके व्यक्ति अपना राशन कार्ड करें सरेंडर-जिलाधिकारी

कोविड-19 के दृष्टिगत गरीबों व जरूरतमंद व्यक्तियों तत्काल राहत पहुँचाने हेतु राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन दिया जा रहा है निःशुल्क-डीएम। सुलतानपुर 27 मई/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिये सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह की अवधि तक राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने व जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें अभियान चलाकर बनवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद में अपात्रता/एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के लिए नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों में आने वाले लोगों को राशन कार्ड का समर्पण करना होगा तथा पात्र जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनका राशन कार्ड बनाया जायेगा। जिलाधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना एक मार्च 2016 से लागू है, जिसके बाद राज्य व केन्द्र सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त किए जाने से, मुद्रा लोन योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर से व सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित रोजगार मेलों आदि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित परिवारों में कई लोग लाभान्वित हो चुके होंगे। यदि वह परिवार वर्तमान समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित अपात्रता समर्पण के लिए अग्रलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राशनकार्ड समर्पण के लिए कार्ड धारक को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सदर, लंभुआ व बल्दीराय का मो0 नं0 9415975035 सम्पर्क किया जा सकता मानकों में आ चुके है,तो वह अपना राशनकार्ड स्वयं समर्पित कर दें। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड है। इसी प्रकार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जयसिंहपुर व कादीपुर के मो0नं0-9415264027, पूर्ति निरीक्षक बल्दीराय, धनपतगंज 9451064607, पूर्ति निरीक्षक जयसिंहपुर व मोतिगरपुर 9450589745, पूर्ति निरीक्षक दूबेपुर 8400234748, पूर्ति निरीक्षक कूरेभार 9532503978, पूर्ति निरीक्षक कादीपुर व करौंदीकला 9120659024, पूर्ति निरीक्षक लंभुआ 7408636792, पूर्ति निरीक्षक प्रतापपुर कमैचा, कुडवार व नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर 8182059986, पूर्ति निरीक्षक भदैया, दोस्तपुर 9161131301, पूर्ति निरीक्षक अखंडनगर 7408171767 मोबाइल नम्बर पर सूचना देते हुए अपना राशनकार्ड समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में यह है कि शहरी क्षेत्र मे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलित यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हो। इन्हें राशन कार्ड समर्पण करना होगा।

जिलाधिकारी ने बताया ग्रामीण क्षेत्र में एक्सक्लूजन क्राइटेरियाकि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा टैक्टर अथवा हार्वेस्टर व वातानुकुलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा पांच केवीए अथवा उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिसके सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स/शस्त्र हो। ऐसे परिवारों को राशन कार्ड का समर्पण करना होगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसकी गहन जॉच कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *