बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों का कटेगा चालान फिलहाल इन्हें मिली छूट

बिना हाई सिक्योरिटीशासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट – फोटो : सोशल मीडिया विज्ञापन विस्तार बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे 6 और 7 नंबर वाले वाहनों का 16 नवंबर से पांच हजार रुपये का चालान कटेगा। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर वाले वाहनों पर पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। अब 0 से 7 नंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विज्ञापन शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी। इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 व 1, 15 मई से 2 व 3 और 15 अगस्त से 4 व 5 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 नवंबर से अंत में 6 व 7 नंबर होने वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। ये है समय सीमा जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय कुमार झा ने कहा कि जिन वाहनों के अंत में 6 व 7 नंबर हैं उनपर 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। 16 नवंबर से 6 व 7 नंबर वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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