पीएसीएल निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख तक वापस मिल जाएगा पैसा; SEBI ने दी मंजूरी
पीएसीएल निवेशकों को सेबी (SEBI) की तरफ से दिए गए आदेश में राहत देते हुए कहा गया कि अब तक जिन्होंने 15000 रुपये तक के लिए क्लेम किया था उनके रिफंड को मंजूरी दे दी गई है. अगर आपने या आपके किसी परिचित ने पर्ल्स / पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड में निवेश किया हुआ है उनके लिए खुशखबरी आ गई है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की तरफ से निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए मंजूरी दे दी गई है. इससे पहले सेबी ने निवेशकों को 31 अगस्त तक दस्तावेज जमा कराने की अनुमति दी थी. सेबी (SEBI) की समिति की तरफ से 15000 रुपये तक के क्लेम को रिफंड देने की मंजूरी दी गई है. 31 जनवरी 2023 तक करें क्लेम रेक्टिफाई पीएसीएल निवेशकों को सेबी (SEBI) की तरफ से दिए गए आदेश में राहत देते हुए कहा गया कि अब तक जिन्होंने 15000 रुपये तक के लिए क्लेम किया था उनके रिफंड को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि कुछ निवेशकों की एप्लीकेशन में खामियां मिली हैं. ऐसे निवेशक 31 जनवरी 2023 तक अपना क्लेम रेक्टिफाई (ठीक) करके रिफंड के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं. सेबी की तरफ से आवेदन में हुई गलती को ठीक करने के लिए ऑनलाइन भी सुविधा दी है. खामियों को कैसे करें ठीक आवेदन में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए पहले sebipaclrefund.co.in पर अप्लाई करना है. फॉर्म में हुई किसी भी प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी, 2023 तक विंडो खुली रहेगी. रिटायर्ड जज आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति का गठन PACL में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए किया गया था. कब से मिलने शुरू हुआ रिफंड? आपको बता दें PACL निवेशकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू हुई थी. इस प्रक्रिया के तहत पहले 5,000 रुपये तक के दावों का निपटारा किया गया. इसके बाद जनवरी-मार्च 2021 तक 10 हजार रुपये तक के क्लेम वाले आवेदन स्वीकार किए गए. उसके बाद 2022 में सेबी ने अप्रैल से 10001 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक के रिफंड वाले आवेदन मंगाए थे. अब 15 हजार तक का रिफंड दिया जा रहा है. निवेशकों के आवेदन में मिली खामियों को दुरुस्त करने के लिए जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है.