पीएम आवास के लाभार्थी से न लिए जाएं आवेदन, ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलाधिकारियों से क्यों ऐसा कहा?
पीएम आवास के लाभार्थी से आवेदन न लिए जाएं। सर्वेक्षण कर आवास प्लस सूची में शामिल करने पर किसी भी तरह के आवेदन या फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है।
पीएम आवास के लाभार्थी से न लिए जाएं आवेदन, ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलाधिकारियों से क्यों ऐसा कहा?
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सर्वेक्षण कर आवास प्लस सूची में शामिल करने पर किसी भी तरह के आवेदन या फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है। बल्कि सर्वेक्षण के बाद अगर कोई लाभार्थी छूटता है तो वह आवेदन पत्र देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सात सितंबर को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों का पत्र जारी कर करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत की जा रही है। जिसमें लाभार्थियों का सर्वे कर नाम जोड़े जाने है, लेकिन उनके संज्ञान में आया है कि लाभार्थियों से प्रार्थना पत्र लिए जा रहे या फिर फार्म भरवाए जा रहे हैं। जो पूर्णतय गलत है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवास प्लस सर्वेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की है। उनको आवास प्लस एप पर सर्वेक्षण कर जानकारी देना है। स्पष्ट किया है कि अगर कोई लाभार्थी छूट जाता है तो वह शिकायत पत्र ग्राम पंचायत सचिव, बीडीओ या जिला स्तरीय कमेटी को सौंप सकता है। जिसे जांचोंपरांत आवास प्लस में नाम जोड़ा जाए।
उन्होंने बताया कि अगर सर्वेक्षण के दौरान कोई अधिकारी आवेदन या फॉर्म भरवाता है तो इस पर रोक लगाई जाए। अगर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी इस पर रोक नहीं लगाते है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। कुछ जनपदों से आवास प्लस सर्वेक्षण के नाम पर संबंधित सचिव द्वारा लाभार्थियों से फार्म भरवा जा रहे थे। इस पर उन्होंने ग्राम्य विकास आयुक्त से मोबाइल पर वार्ता कर शिकायत दर्ज कराई थी।