जेल में रहेंगे,नहीं तो ऊपर चले जाएंगे, गुंडे-माफिया का राज खत्म…मुख्तार अंसारी पर बोलीं कृष्‍णानंद राय की पत्‍नी

गाजीपुर: गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गैंगेस्टर ऐक्ट में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा सजा होने पर सांसदी जा सकती है। कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी ने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में गाजीपुर में हत्या कर दी गई है। साल 2007 में मुख्तार और अफजाल अंसारी पर के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में 2005 में हुई कृष्णानंद राय की हत्या और नंद किशोर रुंगटा अपहरण मामले को आधारा बनाया गया था। आज गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला दोपहर दो बजे सुनाएगा।एमपी-एमएलए कोर्ट अगर अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाता है तो उनकी सांसदी जानी तय है। इससे पहले 15 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठाधीन अधिकारी के न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी और सुनवाई आगे बढ़ गई थी।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *