पैन-आधार लिंक की डेडलाइन आ गई है नजदीक, अगर नहीं किया ये जरूरी काम तो भुगतना होगा गंभीर नुकसान
पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा
पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इन दोनों ही दस्तावेजों के सहारे ही लगभग हर एक तरह के सरकारी काम और सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकता है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को एक दूसरे के साथ लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है।
अगर नहीं कराया पैन आधार लिंक तो होगा नुकसान
पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। जिसके आपको कई सारे नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप 50,000 से ऊपर का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा TCS और TDS की कटौती पर भी ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। अमान्य पैन कार्ड के सहारे कोई भी बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता है।
क्या है पैन-आधार को लिंक करने का प्रोसेस
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना होगा। वहीं पर बाएं साइड के पैनल पर क्विक लिंक्स के ऑप्शन पर जाना होगा। यहां पर आपको लिंक आधार पर जाना होगा। इसके बाद आपको आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन-आधार पहले से ही लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन के पेज पर भेज दिया जाएगा। यहां पर आपको दोनों ही दस्तावेजों की जानकारियों को वेरिफाई करना होगा। अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको आधार नंबर इंटर करना होगा और लिंक नाऊ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।