निजी वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर
उत्तर प्रदेश में एसएचआरपी लगाने की मियाद बढ़ी
निजी वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर
वाणिज्यिक वाहनों के लिए नहीं दी गयी है किसी प्रकार नये साल में उत्तर प्रदेश के निजी वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। वजह, परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएचआरपी) लगवाये जाने की तिथि में बदलाव करते हुए उसे आगे बढ़ा दिया है। नंबर प्लेट लगवाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने निजी वाहन स्वामियों को एक बार फिर से मौका दिया है। विभाग ने प्रदेश में दोपहिया, चार पहिया निजी वाहनों में एसएचआरपी लगवाए जाने की नई तारीखें तय कर दी हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली में यह नियम लागू नहीं होगा। पहले 15 नवंबर 2022 तक सभी वाहनों में एचएसआरपी लगवाया जाना अनिवार्य किया गया था। पहली अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में इस सुरक्षा प्लेट को लगवाया जाना जरूरी है। वाहनों के अंतिम नंबर 0 से लेकर 9 अंक तक की तारीखें निर्धारित की गई हैं। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी डीटीसी, आरटीओ को जारी कर दिए हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
व्यवसायिक वाहनों में बदलाव नहीं
अपर परिवहन आयुक्त डी के त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी वाहन एवं प्रदेश में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में एचएसआरपी और कलर कोडड स्टीकर लगवाए जाने की तारीख 30 सितंबर 2021 में समाप्त हो गई है। इसमें किसी तरह की बदलाव नहीं किया गनयी तिथियों पर एक नजर
15 फरवरी 2022 तक : पंजीकृत निजी वाहन, जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
15 मई 2022 तक : पंजीकृत निजी वाहन, जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
15 अगस्त 2022 तक : पंजीकृत निजी वाहन, जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
15 नवंबर 2022 तक : पंजीकृत निजी वाहन, जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
15 फरवरी 2023 तक : पंजीकृत निजी वाहन, जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।