उत्तर प्रदेश मे 12 हजार रुपये देकर घर में खोल सकते हैं ‘होम बार’, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें
उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है. अब आप अपने आवासीय परिसर में परिजनों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों (उम्र 21 साल से कम न हो) को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे.
प्रतीकात्मक तस्वीर
- योगी कैबिनेट ने होम बार लाइसेंस पर लगाई मुहर
- अब घर पर खोल सकेंगे बार, 12 हजार रुपये होगी फीस
अब आप अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है. इसके लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इसका मतलब है कि अब आप घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों के लिए निजी बार का लाइसेंस ले सकेंगे. आवासीय परिसर में भारत निर्मित शराब और विदेश से आयातित शराब को अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों (उम्र 21 साल से कम न हो) को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे.
12 हजार फीस, 25 हजार सिक्योरिटी
होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा. इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा. होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा. मंगलवार को आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने इस जानकारी को बताया.
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक, पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी. अब इस नीति को संशोधित किया गया है. अगर आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं.