जिला मजिस्ट्रेट ने 03 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त एवं 03 गुण्डांं का किया जिला बदर
प्रतापगढ़। जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये 03 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना संग्रामगढ़ अन्तर्गत ग्राम नेवानी नरई के राजेश उर्फ नेपोलियन पुत्र रमाकान्त पाण्डेय के शस्त्र राइफल व थाना नवाबगंज अन्तर्गत ग्राम अस्थान के राधेश्याम पाण्डेय पुत्र स्व0 सूर्य पाल के शस्त्र एसबीबीएल, ग्राम झोकवारा के अजय कुमार सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह के शस्त्र पिस्टल व शस्त्र डीबीबीएल को निरस्त कर दिया है।
इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रांं में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे 03 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। उन्होने थाना फतनपुर ग्राम बीरापुर के रिजवान अली पुत्र मोसिम अली, थाना पट्टी ग्राम शोभवा के इन्द्रपाल उर्फ कुलही पुत्र पॉचू राम तथा थाना आसपुर देवसरा ग्राम नचरौरा के गिरजा शंकर गिरी पुत्र लखपति गिरी को 06 माह के लिये जिला बदर किया है।
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