डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक
अंबेडकरनगर जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में एमएलसी डॉ हरिओम पांडे,विधायक आलापुर त्रिभुवन दत्त, विधायक कटेहरी लालजी वर्मा, विधायक अकबरपुर राम अचल राजभर तथा नगर पालिका अध्यक्ष अकबरपुर चंद्र प्रकाश वर्मा की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) की शादी अनुदान योजना अंतर्गत शादी अनुदान स्वीकृति हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के रूप में रू0 20000.00 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रविधान है। एक परिवार में अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। पिछडी जाति का आवेदक जिसकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56460.00 वार्षिक से अधिक न हो।आवेदन वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलाइन कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों को यथास्थान अपलोड कर फाइनल सबमिट करते हुए प्रिन्ट आउट लेकर समस्त सलग्नको सहित अपने पास रखें। विकास खण्ड / तहसील स्तर से सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मी के जाने पर उन्हें उपलब्ध/सत्यापित कराते हुए आवेदन की आनलाइन जनरेटेड प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।योजनान्तर्गत “प्रथम आगत प्रथम पावक सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 से आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था (ई-के०वाई०सी०) की शुरूआत की गयी है।जिसके माध्यम से अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु किये जा रहे आवेदन में पोर्टल पर आधार नम्बर अंकित करने के पश्चात के०वाई०सी० की प्रक्रिया पूर्ण कर यू०आई०डी०ए०आई० (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री का नाम, पिता का नाम, पता, आयु एवं उनकी फोटो आवेदन में स्वत अंकित हो जायेगी, इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का कमांक अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट से सत्यापित विवरण आवदेन में अंकित हो सकेगा, उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही आवेदकों के आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट हो पायेंगे।
पात्रता:- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।,आवेदक जो गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्रों के लिए रू0 56460.00 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू0 46080.00 प्रतिवर्ष) के नीचे जीवन यापन कर रहे हो, आवेदक अन्य पिछडी जाति (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का हो,ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व से 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है,आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है,विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक की होनी अनिवार्य है,पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान एमएलसी तथा विधायक गण द्वारा निर्देशित किया गया कि उपलब्ध बजट के सापेक्ष खंड विकास अधिकारी/ उप जिलाधिकारी स्तर से आवेदनों का सत्यापन /अग्रसारण जैसे-जैसे प्राप्त होता जाए तब क्रम में अनुदान की धनराशि नियमानुसार लाभार्थीयो के खाते में अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही नियमित की जाए। बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।