अन्तरिम जमानत पर किया गया बन्दियों को रिहा
सुलतानपुर 25 जून/ मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश एवं हाई पावर कमेटी द्वारा जारी गाइड लाइन एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं मा0 जनपद न्यायाधीश श्री संतोष राय के आदेशानुसार आज दिनांक 25 जून 2021 को अंतरिम जमानत पर बंदियों को रिहा किए जाने से संबंधित जिला कारागार सुल्तानपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 05 विचाराधीन बंदियों क्रमशः तारावती, श्रीमती, राजेश कुमार, तथा अर्जुन को श्री बटेश्वर कुमार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष संख्या 17 सुल्तानपुर द्वारा एवं श्रीमती सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष संख्या 19 सुल्तानपुर द्वारा श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर की उपस्थिति में 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। इसके साथ ही साथ अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए बंदियों को निर्देशित किया जाता है कि वे समयावधि पूरी होने पर सक्षम न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे ऐसा ना करने पर रिहा हुए बंदियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी श्री शशि कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर द्वारा दी गई।