सामूहिक विवाह योजना में श्रमिकों को मिलेगा 75 हजार श्रम प्रवर्तन अधिकारी सुल्तानपुर- अलंकृता उपाध्याय

श्रम प्रवर्तंन अधिकारी सुल्तानपुर अलंकृता उपाध्याय ने बताया कि उपश्रमायुक्त,अयोध्या क्षेत्र, अयोध्या द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अयोध्या मण्डल, अयोध्या में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के 4000 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन 28 नवम्बर, 2021 को प्रस्तावित है। इस आयोजन हेतु जनपद सुलतानपुर को 1000 जोड़ों का लक्ष्य दिया गया है। सामूहिक विवाह के अन्तर्गत वे सभी पंजीकृत श्रमिक पात्र हैं, जिनका पंजीयन उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रम विभाग में कम से कम 100 दिन पूर्व किया गया हो। ऐसे पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों हेतु रू0 65000 आर्थिक सहायता तथा रू0 10000 वस्त्र आदि खरीदने हेतु ( अर्थात् कुल धनराशि रू0 75000) लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के सीधे खाते में प्रेषित किये जायेंगे। सामूहिक विवाह का समस्त व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा। पंजीकृत श्रमिक की विवाह योग्य पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
उन्होंने जनपद के समस्त पंजीकृत श्रमिक बन्धुओं से अपील की है कि यदि वे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी पुत्री का विवाह कराने के इच्छुक हैं, तो अपना आवेदन पत्र तत्काल श्रम विभाग कार्यालय रूद नगर सुल्तानपुर में जमा करें

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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