वोट के लिए रिश्वत व प्रलोभन पर होगी सख्त कार्रवाई जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी:-रवीश गुप्ता
सुल्तानपुर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में किसी व्यक्ति पर दबाव डालने, उकसाने,नगद या किसी वस्तु के रूप में कोई रिश्वत या प्रलोभन देने-लेने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
उन्होंने प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आम लोगों से कहा है कि ऐसा कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ख ) के तहत घोर दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति को डराने धमकाने या चोट पहुंचाने की धमकी देना दंडनीय अपराध है। कहा कि यह कृत्य धारा 171(ग) के तहत एक वर्ष तक कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड का भागी होगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों की रोकने और जांच के लिए प्रत्येक विधानसभा में उड़न दस्ते तैनात किए गए है। ग्राम सभावार कड़ी निगरानी के लिए वहां के लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी,पंचायत सेक्रेटरी सभी को निर्देश जारी कर दिया गया है।
वे सभी अपने-अपने क्षेत्रों में हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। कहा कि लगाए गए लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को देने के साथ निर्वाचन कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे।
डीएम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत या प्रलोभन, लेन-देन से बचे और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रलोभन या रिश्वत देने की बात करता अथवा किसी भी प्रकार से डराता धमकाता है तो जिले के निर्वाचन शिकायत प्रकोष्ठ एवं काल सेंटर नंबर- 0536-2220654 ,220189,220203 पर सूचित कर सकते हैं।