कोरोना टीकाकरण के लिए सिर्फ आधार कॉर्ड अनिवार्य नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया यह बड़ा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया यह बड़ा निर्देश?
केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है उसके अलावा भी 9 अन्य पहचान पत्र कोविन पोर्टल स्वीकार करता है। कोरोना टीकाकरण के लिए सिर्फ आधार कॉर्ड का होना अनिवार्य नहीं हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए सिर्फ आधार को पहचान पत्र मानने को चुनौती देने वाली याचिका का जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने निपटारा किया। केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है उसके अलावा भी 9 अन्य पहचान पत्र कोविन पोर्टल स्वीकार करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आधार न होने के चलते कोई टीका पाने से वंचित न हो।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक बिना आईडी कार्ड वाले 87 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि टीकाकारण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, 9 तरह के पहचान पत्र पोर्टल पर स्वीकार होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि कोरोना टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड समेत नौ पहचान पत्र में से किसी एक को भी दिया जा सकता ह

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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