अन्त्योदय अन्न योजना व पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारक जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं,यदि उनका राशनकार्ड किसी कारणवश निर्गत हो गये है, तो अपना राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय व नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति कार्यालय, सुलतानपुर में 07 दिवस के भीतर समर्पित कर दें

सुलतानपुर 27 अप्रैल/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय अन्न योजना व पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0 2364/29-6-2014-104सा/09टी.सी. दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से निर्धारण किया गया है, जिसमें ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अन्तिम रूप से निर्धारण किया गया है, जिसमें ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निष्कासन का आधार निम्नवत हैः-
(1) चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्यूजन क्राइटेरिया) ग्रामीण क्षेत्र*
1. समस्त आयकर दाता।
2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पॉच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
4. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू 0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो। (2) चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्यूजन क्राइटेरिया) शहरी क्षेत्र*
1. समस्त आयकर दाता।
2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो।
3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
4. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।
5. ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
6. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो।
इस प्रकार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जो कार्डधारक निष्कासन सूची में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, यदि उनके राशनकार्ड किसी कारणवश निर्गत हो गये है, तो अपना राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय व नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति कार्यालय, सुलतानपुर में 07 दिवस के भीतर समर्पित कर दें। जॉच/सत्यापन में यदि कोई भी कार्डधारक अपात्र पाया जाता है, तो उस कार्डधारक से जॉच/सत्यापन तक लिये गये आवश्यक वस्तुओं की रिकवरी कराते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करायी जायेगी।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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