अराजकतापूर्ण कृत्य” में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्यवाही की जाये- यूपी में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों और जिला न्यायाधीशों को “अराजकतापूर्ण कृत्य” में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
14 मई 2022 को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिला न्यायालयों में अधिवक्तागण की ओर से किये जाने वाले “अराजकतापूर्ण कृत्यों” का तत्काल संज्ञान लिया जाना सुनिश्चित करते हुए सम्बंधित अधिवक्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।
आगे निर्देश किया गया है कि वकीलों के खिलाफ की गई इस तरह की कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजने की आवश्यकता है। उक्त सरकारी आदेश जारी होने के एक दिन बाद, उत्तर प्रदेश राज्य के वकील बिरादरी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
कई वकीलों और बार एसोसिएशनों ने वकीलों के खिलाफ इस तरह के सरकारी आदेश जारी करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। विभिन्न वकीलों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है कि इस तरह के आदेशों का इस्तेमाल वकीलों को परेशान करने के लिए किया जाएगा।