हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऐसे करें आवेदन, इस वेबसाइट से प्लेट बनवाने में आएगा कितना खर्चा

अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाते हैं, तो कभी भी जुर्माने की कार्रवाई परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल कर सकता है। जुर्माना से बचने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की पर्ची होने पर भी वाहन स्वामी चालान से बच सकते हैं। यहां आसानी से समझें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और इसका फायदा।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

जिन गाड़ियों में आखिरी अंक शून्य और तीन हैं, उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

वाहन स्वामी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान करने और वाहन कंपनी के डीलर को चुनने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है। आवेदन के 15 से 20 दिन के अंदर प्लेट तैयार हो जाती है, जिसे संबंधित डीलर से लगवा सकते हैं।
कंपनियों का है अलग-अलग शुल्क

निर्माणदायी संस्था हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट का निर्माण करती है। संस्था ने डीलर नियुक्त कर रखे हैं। वहीं वाहन कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर रखा है। दोपहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 367 से 428 रुपये तक निर्धारित है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए 670 से 815 रुपये तक निर्धारित हैं।

अपनाएं ये सरल प्रक्रिया

− कार, स्कूटर्स, मोटर साइकिल समेत कई अन्य वाहनों में से अपना वाहन चुनें।

− वाहन का ब्रांड बताने के लिए कहा जाता है।


− अपने वाहन का स्टेट चुनें।

− बताएं वाहन प्राइवेट है या कमर्शियल है।

− अब आपको अपने वाहन का फ्यूल टाइप चुनने का विकल्प दिया जाता है

− अपने वाहन की बुकिंग डीटेल्स भरनी होती है।

ये सारी जानकारी देने के बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें इसमें गाड़ी की RC और आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा।

− डीटेल्स अपलोड करने के बाद मोबाइल फोन पर OTP जेनरेट हो जाएगा।

− इस प्रोसेस के आखिर में पेमेंट का विकल्प आएगा, अब पेमेंट करते ही ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यहीं आपको बता दें कि पुराने वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन मालिक भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसी का डीलर नंबर प्लेट लगाएगा।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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