पुलिस ने कुर्क की राजेश कुमार जायसवाल की 3 करोड़ की संपत्ति, SP के निर्देश पर कार्रवाई
अंबेडकरनगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कटका थाना पुलिस द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी की कुल 3 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई।SP अजीत कुमार सिन्हा ने बताया, पुलिस द्वारा अवैध शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजेश कुमार सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है। ये मूल निवासी मोतीहारी (बिहार) का है। जैतपुर थाना पुलिस ने द्वारा इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।अवैध शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल द्वारा स्वयं और अपनी पत्नी आशा जायसवाल के नाम गाटा संख्या 1336 ग्राम कर्मयोगी नगर, गोराबारिक थाना, जनपद सुल्तानपुर में क्रय की गई जमीन पर बना 2 मंजिला भवन और उक्त भूमि को कुर्क किया गया।SP ने बताया, उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग अवैध शराब माफिया राजेश कुमार जायसवाल उर्फ बिहारी एवं उसके परिवार द्वारा किया जा रहा था, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो एक गैंग का गठन करके सुनियोजित तरीके से गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने और अपने परिवार के आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब का कारोबार करके अवैध धन अर्जित करता है। इसके साथ आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त है। अपराध जगत में सक्रिय है।