जनपद के समस्त ईट भट्ठा स्वामी सत्र 2022-23 एवं पूर्व वर्षों का बकाया जमा करने के पश्चात ही ईटों का निर्माण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा होगी कार्यवाही

सुलतानपुर 17 नवम्बर/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बी प्रसाद ने जनपद के समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया है कि शासनादेश संख्या-1312(1)/86-2022 दिनांक 02 नवम्बर, 2022 द्वारा ईट भट्ठा सत्र-2022-23 में ईट भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (त्महनसंजपदह थ्ममे) लिये जाने के सम्बन्ध में बिन्दुवार निर्देश दिये गये हैं, जिसके बिन्दु संख्या-5 के अनुसार ईट भट्ठा का संचालन विनियमन शुल्क जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा एवं बिन्दु-3 के अनुसार ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठा संचालन हेतु आवेदन पत्र के साथ रायल्टी/विनियमन शुल्क बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
उन्होंने जनपद के समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया है कि ईट भट्ठा सत्र 2022-23 एवं पूर्व वर्षों का बकाया जमा करने के पश्चात ही नियमानुसार ईट मिट्टी का खनन करते हुए कच्ची ईटों का निर्माण करना सुनिश्चित करें। यदि कोई ईट भट्ठा स्वामी देय राजस्व/विनियमन शुल्क जमा किये बिना अवैध ईट मिट्टी खनन संक्रिया में लिप्त पाया जायेगा, तो दोषी ईट भट्ठा स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईट भट्ठा स्वामी का होगा।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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