पैन कार्ड और आधार के लिंक करने की तिथि में हुआ परिवर्तन अब जाने डेडलाइन क्या है
भारत सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की तिथि अब 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने यह जानकारी प्रेस रिलीज जारी करके दी गई।आधार-PAN लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, तब लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए का फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई।पिछले साल जुलाई में संसद में शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 61,73,16,313 (6.17 करोड़) के कुल इंडिविजुअल PAN में से 46,70,66,691 (4.67 करोड़) PAN-आधार लिंक हुए थे। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।