आगामी त्यौहारों एवं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में 11 मई, 2021 तक धारा-144 रहेगी प्रभावी।
सुलतानपुर 16 मार्च/अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०) हर्षदेव पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान समय में महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रसरण के कारण असाधारण स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं इसी दौरान इस वर्ष 28 मार्च को शबे बारात एवं 28, 29 मार्च को होली, 02 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 05 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज जयन्ती, 13 अप्रैल को चेटीचन्द, 14 अप्रैल को डा० भीमराव आम्बेडकर जयन्ती, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर जयन्ती, 21 अप्रैल को राम नवमी, 25 अप्रैल को महावीर जयन्ती एवं 07 मई को (चन्द्रदर्शन के अनुसार) जमात उलविदा (अलविदा) का त्योहार मनाया जायेगा तथा वर्तमान में आगामी मार्च, अप्रैल माह में सम्भावित त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत मा० निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव व प्रतिद्धन्दिता के परिप्रेक्ष्य में उन्मादी, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वंसक विस्फोट व विधि विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप क्रि कारित की जा सकती है।
जनपद में उपर्युक्त के दृष्टिगत असामाजिक तत्वो विघटनकारी तत्वों/शरारती तत्वों द्वारा अपने कुत्सित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कानून/शांति व्यवस्था को प्रभावित करने एवं महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत उपर्युक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है कि जनपद मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की जाय।
शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत यह आदेश देना अनिवार्य हो गया है। अतः मै हर्षदेव पाण्डेय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सुलतानपुर जनपद की सीमा के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से एतत द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश निम्न प्रकार पारित करता हूँ जो सम्पूर्ण जनपद की सीमा के अन्तर्गत दिनांक 15 मार्च से 11 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा।
जनपद में उक्त के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों में नियमित साफ-सफाई एवं फागिंग डिस्इन्फेस्टिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अप्रमाणिक सूचना अथवा झूठी खबरे नही फैलायी जायेगी, जिसमे जनमानस में भय अथवा आक्रोश उत्पन्न हो, जनपद में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा सघन जाँच/निरीक्षण एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इस रूप में एकत्र नही होगे कि उससे शांति व्यवस्था भंग होने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका हो, बिना सम्यक अनुमति के कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोध कार्यक्रम नही किये जाएगें। ऐसे आयोजन में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा, किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर परिधि व इसके आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा, तथा 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो, परीक्षा केन्द्रों के आस पास 100 मीटर परिधि के अन्दर परीक्षा अवधि के समय परीक्षार्थी परीक्षा से सम्बन्धित कर्मचारी/शिक्षक एवं पुलिस बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश नही करेगा, परीक्षा केन्दों के परिसर में मोबाइल, फोन, संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आई0टी0 गैजेट्स लाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा, परीक्षा केन्द्रो के 100 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकाने बन्द रहेगी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कोई भी आग्नेयास्त्र अथवा चाकू, फरसा, भाला, अस्त्र शस्त्र आदि का प्रदर्शन नही करेगा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नही किया जाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचे, कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर या घर के बाहर ईट के टुकडे, पत्थर के टुकडे शीशा व बोतल के टुकडे एवं विस्फोटक सामग्री एकत्र नही करेगा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा शासकीय कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजकीय कार्य हेतु लगे वाहनों को बाधा नही पहुंचायी जायेगी, आदेश अवधि में प्रयुक्त होने वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/नियमों के अनुसार होगा, कोई भी व्यक्ति खुले/सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं का वध व किसी भी प्रकार के मीट आदि की बिक्री नही करेगा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जनमानस में Nuisance पैदा करने वाला कोई भी कार्य नही किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति किसी के विधि सम्यक कार्य मे कोई बाधा/व्यवधान उत्पन्न नही करेगा, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य नही किया जाएगा जिससे मानव सुरक्षा एवं लोक शान्ति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सरकारी सम्पत्तियों अथवा वाहन या किसी प्रकार के परिवहन में बाधा नही पहुँचायी जायेगी, समस्त अधिकारीगण धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगें । इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यह आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया।