इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना केस में नवनीत सहगल और शिशिर सिंह को किया तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर सिंह को अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की नाफरमानी की कार्रवाई की जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क नवनीत सहगल और सूचना निदेशक शिशिर सिंह को एक अवमानना मामले में 29 जून को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ जानबूझकर आदेश की नाफरमानी करने के कारण कार्रवाई की जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से यह हलफनामा मांगा है कि सम्मन मिलने के बाद भी उन्होने मुख्य स्थायी अधिवक्ता के आफिस में अपने निर्देश क्यों नहीं दिये। यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने सैयद अमजद हुसैन की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवायी करते हुए पारित किया।
याची की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एससी मिश्रा, कपिल मिश्रा व सुनील चौधरी का तर्क था कि हाई कोर्ट ने सात दिसंबर, 2020 को याची को सूचना विभाग में ज्वांइट डायरेक्टर के पद पर कार्य करते रहने की अनुमति दी थी, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। कोर्ट ने पाया कि बीती आठ अप्रैल को पहली सुनवायी के समय सहगल व शिशिर को नोटिस जारी किया गया था, जो उनके आफिस में तामील कर दिया गया था। फिर भी दोबारा सुनवायी के समय उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया