तेज आवाज वाली बाइकों पर HC सख्त, कहा- लोगों की आजादी में खलल, कार्रवाई करे सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाइक की मॉडिफाइड साइलेंसर्स के जरिए फ़ैल रहे ध्वनि प्रदूषण और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे लोगों की आजादी में खलल माना है. कोर्ट ने इसे एकांतता के अधिकार का हनन करार देते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसी मोटरसाइकिलें चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों से हलफनामा मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तय की है.
यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने मोडिफाइड साइलेंसरों से ध्वनि प्रदूषण टाइटिल से जनहित याचिका दर्ज करते हुए दिया है. हाईकोर्ट ने इस याचिका में बुलेट, हरले डेविडसन, ह्येसंग, यूएन कमांडो, सुजूकी व इंट्रूडर और बिग डॉग जैसी दोपहिया गाड़ियों की तेज आवाज को संज्ञान में लिया है. कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल्स के साईलेंसर्स को मॉडिफाइड कराकर तेज आवाज निकालना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी प्रतिबंधित है. दुपहिया वाहनों से 80 डेसिबल से अधिक शोर होने पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि तेज आवाज लोगों की आज़ादी में खलल है.

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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