चर्चित उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड 48 घंटे के भीतर प्रकाशित करें; सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को लगाई फटकार

राजनीति से अपराध पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन के अगले 48 घंटों के भीतर अपने आपराधिक रिकॉर्ड जारी करने का निर्देश दिया है। 13 फरवरी, 2020 को जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने आदेश में संशोधन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने फैसला सुनाया था कि विधायिका अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने और चुनाव में खड़े होने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती है।

2020 के आदेश में, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि उम्मीदवारों के चुने जाने के 48 घंटे के भीतर या नामांकन पत्र दाखिल करने से कम से कम दो सप्ताह पहले जानकारी अपलोड की जाए। चुनाव के 72 घंटे के भीतर अनुपालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होगी।
अपने उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज अपराधों के विवरण का खुलासा नहीं करने के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान अदालत की अवमानना के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आदेश पारित किया।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *