प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक को 5.9.2021 से मिलेगा राशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के सम्बद्ध यूनिटों पर माह सितम्बर 2021 में दिनांक 05.09.2021 से 15.09.2021 के मध्य सम्पन्न होने वाले प्रथम चक्र में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) निःशुल्क वितरित किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातःकाल 6.00 बजे से सायंकाल 9.00 बजे तक होगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। वितरण की अन्तिम तिथि माह की 15 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणी करण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
अतः समस्त राशन कार्डधारकों सेअनुरोध है कि दिनांक 05.09.2021 से 15.09.2021 तक अपने राशनकार्ड पर उपरोक्तानुसार निर्धारित आवंटित मात्रा निःशुल्क अवश्य प्राप्त कर लें। वितरण के दौरान उचित दर दुकानों पर भीड़ न लगाये। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त होने के दौरान कार्डधारक मास्क, गमछा इत्यादि का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिग के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में न्यूनतम 02 गज की दूरी अवश्य बनाये रखें।