अब दो पहिया वाहनों में मनचाहा परिवर्तन कर उन्हें चलाना पडेगाभारी
सुल्तानपुर दो पहिया वाहनों में मनचाहा परिवर्तन कर उन्हें चलाना अब भारी पडेगा। दो पहिया वाहनों के मोडिफाई करने पर भारी जुर्माना लगेगा। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुल्तानपुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, कतिपय दोपहिया वाहनों के स्वामियों विशेष कर रॉयल एनफील्ड, बुलेट मोटरसाइकिल के स्वामियों के द्वारा वाहन निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम-120 के मानकों के अनुरूप लगाये गये साईलेंसर को निकलवाकर अथवा उसमें परिवर्तन (मोडिफाई) कराया जा रहा है, जो न केवल मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-52 (वाहन में अनधिकृत परिवर्तन) का उल्लंघन है, अपितु धारा 190(2) (निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण) का भी उल्लंघन है।