सुल्तानपुर, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन ने पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया है।
रात 11 बजे सभी दुकानों को बंद करनी होंगी। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। रेलवे एवं बस स्टेशन आने-जाने की छूट रहेगी। रात्रिकालीन उद्योगों के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने की छूट होगी। अन्य आवश्यक सेवाओं को भी इससे मुक्त रखा जाएगा।
अब मास्क लगाना होगा अनिवार्य
प्रशासन की ओर से मास्क की अनिवार्यता को लेकर भी कड़ाई की जाएगी। बाजार में व्यापारियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि कोई भी बिना मास्क लगाए गए ग्राहक को सामान न दे। माल एवं रेस्टोरेंट में बिना मास्क के प्रवेश न मिले। इसके साथ ही अब किसी भी आयोजन की लिखित जानकारी प्रशासन एवं पुलिस को देनी होगी। सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को इस कर्फ्यू से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
सक्रिय होगा कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर
इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को एक बार फिर सक्रिय किया जाएगा। दूसरे देश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच होगी। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर एंटीजन जांच की व्यवस्था होगी। निगरानी समितियों के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। जो लोग दूसरे प्रदेशों से आएंगे, उनकी जांच अनिवार्य रूप से करायी जाएगी। स्कूलों एवं कालेज में भी मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी। रेलवे बस स्टेशन पर हुई जांच का विवरण प्रतिदिन शासन को भेजना होगा। जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।