फायर मानकों को दरकिनार कर चल रहे होटल व गेस्ट हाउस
अग्निशमन विभाग द्वारा बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे होटल व गेस्टहाउस,विभाग बने उदासीन*
सुलतानपुर । बीते माह प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉस इलाके में शुमार हजरतगंज स्थित लेवाना होटल में मानकों को दरकिनार कर संचालन जारी था जिसमें अग्नि हादसे के चलते जनहानि होने के बाद मामला सुर्खियों में आया तो अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत तमाम खामियां उजागर हुई । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया तो प्रदेश के समस्त जनपदों में होटल व गेस्ट हाउसों के निर्माण व मानकों की जांच शुरू कर दी गयी लेकिन नतीजा महज कागजों तक सिमटता नजर आ रहा है । ताजा मामला सुलतानपुर जनपद के पॉस ईलाके में माने जाने वाले बस स्टॉप क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है , जहां राज होटल में मानकों को दरकिनार कर तोडफ़ोड़ कर पुनर्निर्माण के दौरान व्यवसायिक प्रयोग करते हुए बेसमेंट भी नया बनाया गया है । शिकायतकर्ता कुवंर अजय प्रताप सिंह ने जिला अग्नि शमन अधिकारी व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र को पत्र लिखते हुए कहा कि उक्त होटल में अग्निशमन के सुरक्षा मानकों कीनियत प्राधिकारी द्वारा जमकर अवहेलना की गयी है , जिसके चलते किसी भी वक्त बड़ी अप्रिय घटना की आशंका जताई गई है । शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता ने विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी द्वारा नक्शा स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने की बात को भी उजागर किया जिसके चलते अग्निशमन विभाग व विनियमित क्षेत्र की पोल खुलती नजर आ रही है । शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत की प्रति आवास एवं शहरी विभाग , लखनऊ उत्तर प्रदेश को भी एक प्रति प्रेषित किया है जिसके बाद जनपद के तमाम होटलों व गेस्टहाउसों की जांच होने की सम्भावना जताई जा रही है ।