आज किसानों के खातों में आज आएंगे 16,800 करोड़ रुपये, इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है. 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को सोमवार, 27 फरवरी को यह किस्त जारी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज दोपहर 3 बजे एक कार्यक्रम में इस किस्त के 16,800 करोड़ रुपये जारी करेंगे. यह राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचेगी. पीएम कर्नाटक के बेलगाव में होने वाले कार्यक्रम में यह किस्त जारी करेंगे. इस दौरान वे किसानों से संवाद भी करेंगे. इसके लिए https://pmevents.ncog.gov.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में मिलती है. अब तक जारी हुई 2.4 लाख करोड़ की रकम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 2,000 रुपये की 12 किस्तें जारी हो चुकी हैं. इन किस्तों के माध्यम से अब तक 11.30 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को फायदा पहुंचा है. सरकार PMKSNY में अब तक 12 किस्तों में 2.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम किसानों के खातों में डाल चुकी है. सेंट्रल डेटाबेस में डेटा दर्ज होना जरूरी पीएम किसान की किस्त पाने के लिए जमीन और किसानों की जानकारी सेंट्रल डेटाबेस में दर्ज होना जरूरी है. सरकार ने 31 मई, 2022 को 10.45 करोड़ किसानों को 11वीं किस्त के 22,552 करोड़ रुपये जारी किए थे. लेकिन 12 वीं किस्त में सिर्फ 8.42 करोड़ किसानों को 17,443 करोड़ रुपये का ही भुगतान हुआ. लाभार्थियों की संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण जमीन और लाभार्थियों के रिकॉर्ड सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट नहीं होना था. इन लोगों को नहीं मिलता पीएम किसान का लाभ 1. सभी संस्थागत भूमिधारक इस योजना का फायदा नहीं ले सकते. 2. वे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते- i. संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों. ii. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) 3. 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर). 4. पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते. 5. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था, वे भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते