जनपद में 14 प्रकार की दवाएं प्रतिबंधित,बिक्री पर होगी कार्रवाई
विशेषज्ञ समिति और तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने बुखार, खांसी और सीने की जकड़न से जुड़ीं 14 प्रकार की दवाओं के वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी है। औषधि निरीक्षक अनीता कुरील सुल्तानपुर ने जनपद के सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को ये दवाएं संबंधित कंपनी को वापस करने के निर्देश दिया है औषधि निरीक्षक ने बताया कि स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या S.O. 2394(E) से S.O. 2407 (E) दिनांक 02.06.2023 द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (A) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न औषधियों के निमार्ण क्रय/विक्रय / वितरण एंव भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। केंद्र सरकार ने 14 मिश्रण की दवाओं को प्रतिबंधित किया है। जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, दवा विक्रेता समिति, समस्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन, दवा के थोक व फुटकर व्यवसायियों को जानकारी दे दी गई है। इन दवाओं के स्टाक,भंडारण तथा कंपनी व फर्म को वापस करने की सूचना विभाग को देनी है। इसके बाद अभियान चलाकर दवा के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। प्रतिबंधित दवा मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
कि स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या S.O. 2394(E) से S.O. 2407 (E) दिनांक 02.06.2023 द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 (A) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न औषधियों के निमार्ण क्रय/विक्रय / वितरण एंव भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। इन औषधियों का निमार्ण/क्रय / विक्रय / वितरण एवं भंडारण करना औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26(A) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा 28(13) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिसमें तीन वर्ष की सजा तथा 05 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान हैं।
1. Nimesulide+ paracetamol dispersible tablet
2. Amoxicillin+bromhexine 3. Pholcodine+promethazine
4. Chlorpheniramine maleate+dextromethorphan+guiphenesin+ammonium chloride+menthol 5. Ammonium chloride+bromhexine+dextromethorphan
6. Chlorpheniramine maleate+codeine syrup
7. Bromhexine+dextromethorphan+ammonium chloride+menthol 8. Dextromethorphan+ chlopheniramine maleate+ guiphenesin+ammonium
chloride
9. Paracetamol+bromhexine+phenylephrine+chlorpheniramine+guaiphenesin
10. Salbutamol+bromhexine
11. Chlorpheniramine+codeine phosphate+menthol syrup 12. Phenytion + phenobarbitone sodium
13. Ammomium chloride+sodium citrate+chlorpheniramine maleate+menthol syrup 14. Sabutamol+hydroxy ethyl theophylline+bromhexine
अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त औषधियों का क्रय/ विक्रय / वितरण एंव भंडारण तत्काल प्रभाव से रोक दें औषधियों का निमार्ण/क्रय / विक्रय / वितरण एवं भंडारण करना औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26(A) का उल्लंघन है तथा उक्त अधिनियम की धारा 28(13) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिसमें तीन वर्ष की सजा तथा 05 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान हैं।