जज पीके जयंत ने जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया तलब,गिरफ्तारी वारंट की भी चेतावनी

करीब चार वर्ष पूर्व मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में हुई 124 पेटी अवैध शराब बरामदगी मामले में माल मुकदमा का नमूना व वांछित सत्यापन रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख*

*एसओ मोतिगरपुर,जिला आबकारी अधिकारी,पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट को भी आदेश के अनुपालन के लिए कोर्ट से पत्र जारी*

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सुलतानपुर। 124-पेटी अवैध शराब बरामदगी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने माल-मुकदमा का नमूना एवं वांछित सत्यापन रिपोर्ट अदालत में पेश न करने पर जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है,यहां तक कि अदालत ने आदेश की अवमानना करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की भी चेतावनी दी है। अदालत ने इस आदेश का अनुपालन करने के लिए पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को भी पत्र जारी किया है।
मामला मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के खोड़हा मजरे भैरोपुर गांव से जुड़ा है। जहां पर 31 अगस्त 2017 को तत्कालीन आबकारी निरीक्षक प्रदीप भारती ने 124 पेटी अवैध शराब एवं अन्य उपकरण की बरामदगी के मामले में आरोपीगण संतोष कनौजिया, मुकेश रजक,शीतला प्रसाद एवं सभाराज कनौजिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हुआ और प्रकरण का विचारण एडीजे नवम की अदालत में चल रहा है। मामले में साक्षियों की गवाही भी चल रही है। लेकिन माल मुकदमा की मात्रा अधिक होने की दशा में उसका नमूना एवं वांछित सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट के आदेश के बाद भी अदालत में फैसला करने के चलते साक्षियों की गवाही पूरी नहीं हो पा रही है। इस मामले में पिछली पेशी पर अदालत ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र जारी कर माल मुकदमा का नमूना एवं सत्यापन रिपोर्ट अदालत में तलब की थी, बावजूद इसके कोर्ट के आदेश को जिला आबकारी अधिकारी के जरिए नजरअंदाज किया गया,जिस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सत्र न्यायाधीश पीके जयंत ने थानाध्यक्ष मोतिगरपुर, जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को पत्र जारी कर आदेश का अनुपालन कराने का आदेश पारित किया है। वहीं अदालत ने लापरवाही पर जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर अगली पेशी पर व्यक्तिगत रूप से तलब कर जवाब मांगा है। अदालत ने जिला आबकारी अधिकारी से मांगी गई आख्या नियत तिथि पर पेश न करने एवं उसकी कोई वजह भी न बताने पर यह कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी की इस लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने की चेतवानी दी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की गई है।

मिशन विजय

Mission Vijay Hindi News Paper Sultanpur, U.P.

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