सुलतानपुर नगर क्षेत्र भारी वाहनों पर प्रतिबन्ध जाने कब तक रहेगा प्रतिबन्ध पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने जारी किया आदेश
जनपद सुलतानपुर शहर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए आदेश पारित किया जाता है।
जनपद सुलतानपुर में टाटिया नगर के ओवर ब्रिज निर्माणाधीन होने के कारण व वर्तमान में समय में वैवाहिक कार्यक्रम समारोह अत्यधिक संख्या होने के कारण भीड़-भाड़ की स्थिति बनी रहती है और भारी वाहनों का आवागमन भी शहर के अन्दर से रहा है जिसके कारण भारी वाहनों को दिनांक 27.11.2022 / 29.11.2022 / 02.12.2022 / 07.12.2022 / 08.12.2022 / 09.12.2022 तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का आवागमन प्रातः 7.00 बजे से रात्री 11.00 तक प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा –
● अमहट चौराहे से शहर की ओर
• महुअरिया हाइवे कट से शहर की ओर
● पयागीपुर चौराहा से शहर की ओर
● अंकित पेट्रोल पम्प सौरमऊ तिराहा से शहर की ओर
• बघराज तिराहा से शहर की ओर
• भुलकी चौराहा से शहर की ओर
• टाटिया नगर चौराहा से शहर की ओर
• टेढ़ुई मोड़ तिराहा से शहर की ओर
. फायरिंग बट मोड़ चुनहा तिराहा से शहर की ओर
• नकराही चौराहा से शहर की ओर
मीडिया सेल
सुलतानपुर पुलिस