सुलतानपुर जिला कृषि रक्षा अधिकारी दीप चन्द्र चौरसिया ने जनपद के सभी कीटनाशी लाइसेन्स धारको से किया अपील
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) से जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देश में एक व्यक्ति, विक्रय स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, यह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो। सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करते ह प्रदान करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था जिसके उपरान्त भी समय-समय पर शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने हेतु समय दिया जाता रहा है। जिसकी अन्तिम समय सीमा 31 दिसम्बर 2022 तक है। जनपद में कुछ कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं की गयी है ऐसे कीटनाशी लाइसेन्स धारको को सूचित किया जाता है कि माह 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स आन इन्सेक्टिसाइट मैनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल कर ले अन्यथा शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने की दशा में 31 दिसम्बर 2022 के बाद उनका कीटनाशी लाइसेन्स स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिए यह स्वयं उत्तरदायी होंगे।